होम Chhattisgarh रायपुर

BREAKING NEWS:- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज..

103

रायपुर / राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोयला लेव्ही के मामले में सालभर से जेल में निरुद्ध सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया,

आपको बता दें कि भूपेश सरकार में सौम्या चौरसिया की गिनती सबसे ताक़तवर अधिकारी रही हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव पद पर पदस्थ थीं. कोल लेव्ही के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध है.

और उनके खिलाफ कोयला घोटाले से संबंधित ईडी की जांच चल रही है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों के एक ‘कार्टेल’ द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध लेवी वसूली जा रही थी,

ईडी ने अपने दूसरे पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया कि घोटाले की अवधि के दौरान कोरबा जिले के कलेक्टर के रूप में कार्यरत रहे साहू ने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों द्वारा कोयला ट्रांसपोर्टर और जिला खनिज निधि (डीएमएफ) अनुबंधों से अवैध लेवी राशि के संग्रह में सुविधा प्रदान की और उनसे भारी रिश्वत प्राप्त की,

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें