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शराब रेड कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालना पड़ा भारी,तीन महिला सहित चार गिरफ्तार….

रायगढ़ /रायगढ़ शहर में जूटमिल थाना क्षेत्र के ग्राम गढउमरिया में शराब रेड कार्रवाई के दौरान प्रशिक्षु उप निरीक्षक से धक्का-मुक्की करना व शासकीय कार्य में बाधा डालना पड़ा भारी,पुलिस ने तीन महिला और एक युवक सहित चार लोगों को किया गिरफ्तार,

शराब रेड में आरोपी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे के कब्जे से 66 पाव देशी मदिरा और 400/- बिक्री रकम हुई थी जब्त,आरोपी को छुड़ाने आयी तीन महिलाओं और पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे ने पुलिस से की हुज्जतबाजी, आरोपी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे पर आबकारी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की गैर जमानतीय धाराओं के तहत दो अलग-अलग अपराध दर्ज,पुलिस ने चारों आरोपियों को दोनों अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा,

दरअसल बीती रात्रि थाना जूटमिल पुलिस को ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे द्वारा अवैध रूप से शराब बनाकर बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी,सूचना पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक नरसिंहनाथ यादव तथा आरक्षक सुशील यादव, तरुण महिलाने, संजय एक्का एवं शांति मिरी की टीम शासकीय वाहन से ग्राम गढ़उमरिया पहुंची,

गवाहों को साथ लेकर पुलिस टीम संदेही के मकान के पास पहुंची और घेराबंदी की इसी दौरान एक व्यक्ति थैला लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया,पूछताछ में उसने अपना नाम पिताम्बर लहरे पिता चैतराम लहरे बताया, तलाशी के दौरान उसके कब्जे में रखे थैले से 180 एमएल क्षमता वाली प्लास्टिक बोतलों में भरी देशी मसाला शराब के कुल 66 पाव, यानी 11.880 बल्क लीटर शराब तथा बिक्री की रकम 400/- बरामद हुई, जब्त शराब की कुल कीमत 5,600 /-है,

पुलिस टीम द्वारा गवाहों के समक्ष विधिवत कार्रवाई एवं वीडियोग्राफी की जा रही थी, तभी आरोपी पुलिस के कब्जे से निकलकर भागने का प्रयास करने लगा,इसी दौरान घर की महिलाओं द्वारा आवाज लगाने पर दो अन्य महिलाएं मौके पर पहुंचीं,इसके बाद बीना लहरे, रजनी मिरी सहित अन्य महिलाओं ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की,मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित आरोपियों को अभिरक्षा में लिया,

वैध शराब की बरामदगी के मामले में थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 651/2026, धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई,वहीं शासकीय कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने तथा आपराधिक बल के प्रयोग सहित अन्य आरोपों के संबंध में अपराध क्रमांक 654/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया,

इस प्रकरण में पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे, बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे एवं रजनी मिरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है,