रायगढ़ / संचनालय महिला और बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ तथा मुख्यालय जेल सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ केंद्र शासन द्वारा पारित नवीन अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के परिचालन में कार्यालयीन आदेश द्वारा गठित समिति में संसोधन करते हुए जिला जेल रायगढ़ में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु 5 फरवरी को आन्तरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन हुआ है,
इसकी सदस्यता कार्यकाल 3 वर्ष के लिए मान्य है। आंतरिक शिकायत समिति पुनर्गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष श्रीमती लखेश्वरी रेहाना खान, सचिव श्रीमती रत्नावली मिंज, सदस्य श्रीमती कविता बेरीवाल अध्यक्ष दिव्यशक्ति समिति रायगढ़ के साथ श्रीमती सुनीता पन्ना एवं कुमारी हेमलता यादव हैं,
सभी ने जिला जेल भ्रमण कर कामकाजी महिलाओं के साथ बंदी महिलाओं के भी हालचाल की जानकारी ली। बंदी महिलाओं के उत्थान एवं पुर्नवास हेतु रोजगार मूलक कार्यक्रम, प्रशिक्षण, अध्यापन, मेडिटेशन आदि का समर्थन किया। इसकी पहली मीटिंग 31 अप्रैल को हुई तथा हर तीन महीने में एक बार समीक्षा बैठक आयोजित होगी,
जिला जेल के सुप्रीटेंडेंट कुर्रे के साथ सभी ने हर्ष व्यक्त करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी,साथ ही समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मेहनत, लगन, ईमानदारी से कार्यकाल पूरा करने का वचन दिया।