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शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर कोर्ट ने लगाया 10,000/- का जुर्माना…..

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रायगढ़ /शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए स्कार्पियो चालक पर कोर्ट ने लगाया 10,000/- का जुर्माना,साथ ही यातायात पुलिस ने चालक के लाइसेंस निलंबन के लिए आरटीओ को लिखा पत्र, दरअसल रायगढ़ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने जागरूकता कार्यक्रमों एवं चलानी कार्यवाही कर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक किया जा रहा है,

इसी कड़ी में डीएसपी यातायात सुशांतो बनर्जी के हमराह ट्रैफिक पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों के स्वांस चेक कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही थी,इस दौरान स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 04 LU 3038 के चालक राजेश गढ़वाल निवासी किरोड़ीमल नगर रायगढ़ का शराब पीकर वाहन चलाना पाये जाने से यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया,

जहाँ माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपित वाहन चालक को 10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है,इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा वाहन चालक के लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग रायगढ़ को पत्र भी लिखा गया है…

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