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साढ़े पांच घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 53 को बाधित करने का है मामले में ग्रामीणों पर राजमार्ग अवरुद्ध,बलवा करने सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज…

रायगढ़ /दुर्घटना की आड़ में कानून हाथ में लेकर राजमार्ग अवरुद्ध करना दंडनीय अपराध,साढ़े पांच घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 53 को बाधित करने का है मामले में ग्रामीणों पर बलवा, राजमार्ग अवरुद्ध करने सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज,

दरअसल दिनांक 29 जून 2026 को थाना पुसौर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कठली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से शंकरध्वज निषाद निवासी ग्राम टपरदा की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है,

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुचें, तब तक घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और शव को हटाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया।

इस दौरान पत्थर एवं पेड़ों की डालियां रखकर भारी एवं हल्के वाहनों की आवाजाही रोक दी,वही घटना स्थल पर पहुचें जनप्रतिनिधियों,प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार समझाइश देने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने तथा मार्ग अवरुद्ध रखा।

इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर लगभग साढ़े पांच घंटे तक यातायात प्रभावित रहा, बाद में प्रशासन द्वारा नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने के पश्चात मार्ग से अवरोध हटाया गया और शव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

घटना के दौरान कानून व्यवस्था बाधित करने, राजमार्ग अवरुद्ध करने, गाली-गलौज एवं धमकी देने जैसे कृत्यों के आधार पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध थाना पुसौर में धारा 190, 191(2), 126(2), 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

वही इस घटना को लेकर जिला पुलिस कप्तान शशिमोहन सिंह ने बताया कि “दुर्घटना जैसी संवेदनशील परिस्थितियों में सभी नागरिकों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपेक्षा है,राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर कानून अपने हाथ में लेना दंडनीय अपराध है,ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी,,