नई दिल्ली / राष्ट्रीय प्रवेश-सह पात्रता परीक्षा (NEET) से जुड़े विवाद में परीक्षा परिणाम आने के बाद दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा में ग्रेस अंक पाने वाले 1,563 छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी, पीठ ने कहा कि वह काउंसिलिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है,

NTA ने कहा- छात्रों का मौजूदा अंक रद्द होगा-बार एंड बेंच के मुताबिक, NTA ने कोर्ट में कहा कि लिखने के लिए कम समय पाने वाले सभी 1,563 उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा, NEET की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी और परिणाम 30 जून तक आएगा, काउंसिलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी,छात्रों की ओर से पेश वकील ने बताया कि NTA की यह बड़ी गलती मानी जा रही है।

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