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सिम कार्ड बेचने के लिए कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, वरना 10 लाख का लगेगा जुर्माना…………..

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नई दिल्ली / भारत सरकार ने फर्जी कॉल को रोकने और थोक सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए दो महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है, दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को बताया कि अब सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है और उनके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा,

मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि बिक्री स्थल पर डीलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सिम कार्ड बेचने वाले डीलर किसी भी तरह की धोखाधड़ी के लिए जवाबदेह होंगे,एक अन्य बड़े कदम में सरकार सिम कार्ड की थोक खरीद बंद कर देगी, वही इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा,

वैष्णव ने कहा कि कई बल्क कनेक्शनों के विस्तृत अध्ययन के बाद, बल्क कनेक्शन प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया “मोबाइल सिम कार्ड के नए डीलरों के लिए पुलिस सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना अनिवार्य होगा,अब सभी पॉइंट-ऑफ-सेल डीलरों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य होगा,

इस साल मई में संचार साथी पोर्टल के लॉन्च के बाद से सरकार ने 52 लाख कनेक्शनों का पता लगाया और उन्हें निष्क्रिय कर दिया, जो धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे,वैष्णव ने कहा कि मोबाइल सिम कार्ड बेचने में लगे 67,000 डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और मई 2023 से 300 सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है,मंत्री ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पहले लोग थोक में मोबाइल सिम कार्ड खरीदते थे,

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