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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक गिरफ्तार, विभाग ने किया निलंबित,पुलिस ने भेजा जेल…

सूरजपुर/सूरजपुर जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार शिक्षक मधूसुदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, निलंबन अवधि के दौरान उसका मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है,

दरअसल भटगांव थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ शिक्षक ने जबरन दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया,इसके बाद वीडियो के जरिए उसे कथित रूप से ब्लैकमेल कर बार-बार शारीरिक शोषण कर रहा था, मामला सामने आने के बाद पीड़िता की शिकायत पर भटगांव पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लिया,

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक मधूसुदन गुप्ता को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया,पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है,

पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है,साथ ही वीडियो बनाने और उसके जरिए ब्लैकमेल किए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है,इधर शिक्षक के खिलाफ भटगांव थाने में एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग ने भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया,

शिक्षा विभाग ने प्रथम दृष्टया इस कृत्य को विभाग की छवि धूमिल करने वाला माना है, विभाग के अनुसार यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है,इसी आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई निलंबन अवधि के दौरान मधूसुदन गुप्ता का मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय रहेगा,

नियमों के अनुसार उसे इस अवधि में निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा,मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस दोनों स्तर पर कार्रवाई जारी है,पुलिस जहां आपराधिक मामले की जांच कर रही है, वहीं शिक्षा विभाग ने विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी है,जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी…