रायगढ़ /पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा, दोस्त ही निकला युवक का हत्यारा,आपसी रंजिश में घरेलू शील पत्थर से सिर और गर्दन पर वार कर की हत्या,घटनास्थल से मिले गमछे और पुलिस डॉग ‘रूबी’ की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस, आरोपी पूर्व में दुष्कर्म के मामले में जा चुका है जेल, अब दोस्त की हत्या के अपराध में लैलूंगा पुलिस ने भेजा जेल,

दरअसल ग्राम भकुर्रा आवासपारा निवासी गोरखनाथ चौहान (65 वर्ष) ने थाना लैलूंगा में सूचना दी, कि उसके पुत्र रामनाथ उर्फ सोनू चौहान का शव घर की परछी में पड़ा हुआ है,मृतक के सिर एवं गर्दन के पास भारी वजनी शील पत्थर पड़ा था, प्रार्थी ने बताया कि उसका पुत्र शराब का आदी था तथा नशे की हालत में अक्सर अपनी मां से विवाद और मारपीट करता था,
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जिसके कारण उसकी मां एक सप्ताह पूर्व अपनी बेटी के घर ग्राम जमुना चली गई थी,सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कराया, शव का पोस्टमार्टम कराया तथा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य, जिनमें अज्ञात आरोपी का गमछा भी शामिल था जिसे जब्त किया गया।
जांच के दौरान डॉग स्क्वाड की मदद ली गई पुलिस डॉग ‘रूबी’ को डाग मास्टर विरेन्द्र अनंत ने घटनास्थल से मिले सुराग के आधार पर कई लोगों को खड़ा किया गया,पुलिस डॉग रूबी ने मृतक के मित्र भुवनेश्वर यादव तक पहुंचकर स्पष्ट संकेत दिए,
संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, आरोपी ने बताया कि घटना वाले दिन वह और मृतक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तथा शराब पी रहे थे,इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने घर में रखे भारी शील पत्थर से रामनाथ उर्फ सोनू के सिर एवं गर्दन पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी,
आरोपी के बयान के आधार पर आरोपी द्वारा घटना के समय पहने गए फुल पैंट एवं टी-शर्ट भी जब्त किए किया गया,
जाचं में आरोपी भुवनेश्वर यादव पिता स्वर्गीय तिलूराम यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम भकुर्रा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा है।
जाचं में आरोपी भुवनेश्वर यादव पिता स्वर्गीय तिलूराम यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम भकुर्रा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा है।
पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में दुष्कर्म के एक मामले में भी जेल जा चुका है,लैलूंगा पुलिस की त्वरित एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना से हत्या के इस मामले का शीघ्र खुलासा कर आरोपी को कानून के दायरे में लाया गया,एसएसपी शशि मोहन सिंह ने इस हत्या के मामले के खुलासे में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव, थाना लैलूंगा की टीम तथा पुलिस डॉग ‘रूबी’ की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए डॉग मास्टर आरक्षक वीरेन्द्र अनंत को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है,




