विविध / पैन को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही है. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष भी 31 मार्च को खत्म होगा और नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा, इसलिए लोगों को कई वित्तीय काम 31 तारीख से पहले निपटाने हैं, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर निवेश तक के काम शामिल हैं इसलिए मार्च का महीना खत्म होने से पहले ही आपको फाइनेंस से जुड़े इन चार कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए,
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है, इस तारीख के बाद ऐसे पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएंगे जो आधार से लिंक नहीं होंगे, आयकर विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई 31 मार्च 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा,
हर बार पैन को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई, लेकिन इस बार आयकर विभाग समय सीमा बढ़ाने के मूड में नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 30 जून के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर 1000 रुपए लेट फाइन लगाने का फैसला किया है,वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है इसके साथ ही करदाता अपडेटेड रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं,