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पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आज अंतिम दिन,अब पकड़े गए तो होगा 3 साल की जेल–

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नई दिल्ली / भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज, 29 अप्रैल 2025, देश छोड़ने की अंतिम तारीख है, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब मेडिकल वीजा पर भी कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में नहीं रुक सकेगा,तय समयसीमा पार करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है,

दरअसल भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नागरिकों के विभिन्न श्रेणियों में जारी वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है,कुल 14 श्रेणियों में वीजा रद्द किए जा रहे हैं, इनमें से 12 कैटेगरी के वीजाधारकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था, मेडिकल वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अंतिम समयसीमा 29 अप्रैल तय की गई थी जो आज समाप्त हो रही है,

सख्त कार्रवाई का प्रावधान-सरकारी आदेशों के अनुसार, यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक डेडलाइन के बाद भारत में अवैध रूप से पाया जाता है तो उसके खिलाफ आप्रवास कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी इसमें तीन साल तक का कारावास और जुर्माना भी शामिल है, सरकार ने यह निर्णय बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और वीजा शर्तों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए लिया है,अब भारत में केवल उन्हीं पाकिस्तानी नागरिकों को रहने की अनुमति मिलेगी जिनके वीजा वैध हैं और जिनके पास विशेष अनुमति है,

भूपेन्द्र सिंह ठाकुर