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गोह के अवैध शिकार मामले में दो अपचारी बालकों को किया गया निरूद्ध,वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई……

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रायगढ़ / वन्यप्राणी गोह के अवैध शिकार मामले में दो अपचारी बालकों को किया गया निरूद्ध,वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई, दरअसल जिले के धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र के बायसी परिसर में क्षेत्रीय वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वन भ्रमण के दौरान बायसी परिसर कक्ष कमांक 369 आर.एफ.लांजानारा के पास दो नाबालिग द्वारा वन्यप्राणी गोह (Bengal Monitor lizard) वैज्ञानिक नाम (Veranus bengalensis) जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची का वन्यप्राणी है, को मारकर साल झाड़ की टहनियों एवं पत्तो में छिपाकर ले जा रहे थे,

जिनको पकड़ा गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पूछताछ करने पर अपचारी बालको ने खुद को क्रोन्धा थाना तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ का निवासी होना बताया,और उनसे पूछताछ करने पर गोह को टांगी से मारकर खाने के लिये घर ले जा रहे है बताया गया एवं अवैध शिकार कर गोह को मारने का जुर्म कबुल किया गया,

तत्पश्चात वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और दोनों नाबालिग से मृत गोह, टांगी एवं साल प्रजाति के टहनियां एवं पत्तीयां जप्त की गई,वन्यप्राणी गोह का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक धरमजयगढ़ द्वारा वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं उप वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ तथा पंचो की उपस्थिति में किया गया एवं उनके उपस्थिति में विधिवत दाह संस्कार किया गया,

दोनो से घटना के संबंध में फिर से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया एवं बयान में उनके द्वारा 06 माह पूर्व में भी एक गोह को मारकर खाना बताया गया,उनके बयान आधार पर प्रकरण में लिप्त दोनो अपचारी बालको को निरुद्ध कर मेडिकल जांच उपरांत उक्त दोनों अपचारी बालकों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष विधिवत् प्रस्तुत किया गया है,प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है।

भूपेन्द्र सिंह ठाकुर