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अवैध रूप से रेलवे के तत्काल और अन्य टिकट बनानेवाले के यहाँ आरपीएफ ने मारा छापा,रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत की गई कार्यवाही… 

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रायगढ़। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पोस्ट रायगढ़ की विशेष टीम ने रेलवे के अवैध तत्काल और अन्य टिकट बनाते हुए मुखबिर की पुख्ता सूचना पर एक टै्रवल्स एजेंट के शॉप में दबिश देकर हजारों की ई-टिकट के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही की है। आरपीएफ रायगढ़ की इस कार्यवाही टिकट दलालों में हडक़ंप मच गया है।

रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पोस्ट रायगढ़ में पदस्थ निरीक्षक कुलदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि 11 नवम्बर को उनके निर्देशन में उप अखिल सिंह हमराह बल सदस्यों प्र. आ. संजीव राय तथा आरक्षक एम. के. मीना के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाना सिटी कोतवाली के सहयोग से गौरी शंकर मंदिर रोड में स्थित अनमोल ट्रैवल्स नामक दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए समय 12 बजे दबिश दिया। उक्त दुकान में दुकान संचालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम व पता अनमोल अग्रवाल, पिता विजय अग्रवाल, उम्र-24 वर्ष, पता- वार्ड नं. 20, थाना-सिटी कोतवाली, जिला-रायगढ़ बताया।

रेलवे ई-टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जांच के लिए नोटिस दिया गया एवं उक्त दुकान संचालक से सहमति प्राप्त कर दुकान में रखे मोबाईल समसंग ए-22 को जांच किया गया, जिसमें अनमोल अग्रवाल के द्वारा एक पर्सनल यूजर आई. डी. क्रमांक- हृड्डद्दह्म्ड्ड2ड्डद्य0000 से कुल 17 नग (श्चड्डह्यह्ल) कुल कीमत लगभग 68410 रूपये का बनाना पाया गया। उक्त 17 नग रेलवे ई-टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने के लिए नोटिस दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नहीं है। वह लगभग 1 वर्ष से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 200 रूपये अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया।

उक्त टिकट को बनाने के लिए अपने कर्नाटका बैंक, ब्रांच-रायगढ़ के खाता क्रमांक 661250010175900 तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया, ब्रांच-रायगढ़ के खाता क्रमांक 40497155711 का प्रयोग कर टिकट बनाना बताया। प्रथम दृष्ट्या दुकान संचालक अनमोल अग्रवाल को रेल ई-टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने पर दुकान संचालक अनमोल अग्रवाल का अपराध संस्वीकृति उपस्थित गवाहों के समक्ष दर्ज किया गया तथा 17 रेल ई-टिकट तथा सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्ती पत्र बनाकर जब्त किया। मौका पंचनामा तथा नजरी नक्षा तैयार कर आरोपी अनमोल अग्रवाल को जब्त संपत्ति सहित पोस्ट लाकर प्रभारी निरीक्षक के आदेशानुसार उक्त व्यक्ति के विरूद्ध 11 नवम्बर को धारा 143 रेलवे अधिनियम दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।