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जमीन के टुकड़े के लिए भाइयों ने ली थी जान,कोर्ट से सुनाई आजीवन कारावास की सजा–

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रायगढ़ / संपत्ति विवाद को लेकर चचेरे भाई की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को अपर न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर की न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की सजा, दरअसल बीते 17 जुलाई 2022 को पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम लोहाखान काजूबाड़ी में उदेराम भोय की पेड़ पर फांसी में लटकी हुई लाश मिली थी,

लाश मिलने की सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी गिरधारी साव अपने दल बल के साथ मौका मुआयना किया और मामले को संदिग्ध जान बारीकी से जाच करते हुए डॉग स्क्वायड की मदद से आरोपियो तक पहुंच कर मामले का खुलासा किया,
थाना प्रभारी ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी दोनों भाइयों का मृतक के साथ संपत्ति विवाद था जिसके चलते आरोपियों ने मृतक की हत्या कर लाश को लोहाखान काजूबाड़ी में लाकर पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जिससे यह लगे कि मृतक ने यहां आत्महत्या की है,

जाचं पूरी कर पुलिस ने कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया जहां अपर न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर की न्यायालय ने आरोपी शिवकुमार भोय (उम्र 40 वर्ष) और जितेंद्र भोय (उम्र 30 वर्ष), दोनों निवासी लोहाखान, थाना पुसौर को दोषी करार देते हुए हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2500 का अर्थदंड तथा साक्ष्य छिपाने के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 2500 का अर्थदंड की सजा सुनाई, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, शासन की और से इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने  की है,