रायगढ़ / दरवाजा खटखटाने के मामूली विवाद पर धारदार हथियार से युवक पर हमला, कोतवाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट और सुसंगत धाराओं पर की कार्रवाई, दरअसल कल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रामभांठा रोड़ पुराना बस डिपो राजाबाड़ा में हुए मारपीट मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रिय कुमार अग्रवाल को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है,

आरोपी पर 27 अगस्त 2024 की रात अपने पड़ोसी गौरव सिंह पर तलवार से हमला करने का आरोप है,घटना की शिकायत गौरव सिंह ने कल सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि वह रात्रि करीब 08.30 बजे अपने पड़ोसी भगत जी के घर दरवाजा खटखटाने गया था,

इस दौरान प्रिय कुमार अग्रवाल ने उसके दरवाजा को खटखटा रहे हो कहकर गाली-गलौज करते हुए उस पर तलवार से हमला किया, जिससे गौरव के पेट में गंभीर चोटें आईं,थाना कोतवाली में आरोपी पर अपराध क्रमांक 507/2024 धारा 296, 351(2), 115(2) BNS पंजीकृत किया गया,

डॉक्टर द्वारा घायल की चोट को धारदार वस्तु से चोट बताते हुए यूएसजी और एक्सरे कराने की सलाह दी गई,पुलिस ने इस आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 118(1) बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराएं 25, 27 बढ़ाते हुए जांच विवेचना किया और तत्काल टीआई कोतवाली सुखनंदन पटेल व हमरहा स्टाफ द्वारा आरोपी प्रिय कुमार अग्रवाल के घर दबिश देकर आरोपित को हिरासत में लिया गया,

आरोपित ने पुलिस के सामने अपराध स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त तलवार को बरामद कराया,आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है,कार्यवाही में प्रधान आरक्षक प्रकाश तिवारी व हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है,,

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