रायगढ़ /नाबालिग को भगा ले जाने वाला आरोपी को कोतरारोड पुलिस ने गुजरात के बड़ोदरा से किया गिरफ्तार, अपहरण और पोक्सो एक्ट में कोर्ट पेश कर भेजा गया जेल, दरअसल गुम बालिका के संबंध में 31 मार्च 2024 को बालिका के पिता द्वारा बालिका के गुम हो जाने के संबंध में थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया,

रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 158/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया,विवेचना दौरान बालिका के बाल कल्याण समिति नासिक (महाराष्ट्र) में होने की जानकारी मिली, जहां से बालिका को रायगढ़ लाया गया,

08 अप्रैल 2024 को बालिका की बरामदगी की कार्यवाही कर कथन लिया गया जिसमें बालिका बताई कि उनके बस्ती में गार्ड का काम करने वाला युवक बबलू बंजारे किराया मकान लेकर रहता था, जिससे बातचीत होती थी घटना दिनांक 27 मार्च के सुबह बबलू द्वारा शादी कर पत्नी बनाकर रखने का विश्वास देकर अपने साथ ट्रेन में बिठाकर गुजरात ले जा रहा था,

नासिक के पास ट्रेन में टीटी ने दोनों को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया,बालिका को बाल कल्याण समिति में रखवाया गया, जहाँ से बबलू बंजारे गुजरात भाग गया, बालिका के कथन से नाबालिक को भगा ले जाने की पुष्टि पर कोतरारोड़ पुलिस आरोपी बबलू बंजारे की पतासाजी के लिए गुजरात रवाना हुई,

पुलिस ने आरोपी को गुजरात के बड़ोदरा में नवनिर्मित यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम करते पकड़ा जिसे अपरिक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना स्वीकार किया,प्रकरण में धारा 366 (ए) आईपीसी और 12, 18 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है,


आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक श्रीनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक जे. एक्का, आरक्षक राकेश नायक और प्रवीण राज की विशेष भूमिका रही है….

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