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शादी के नाम पर नाबालिग को भगा ले जाने वाला आरोपी दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में गया जेल,जूटमिल पुलिस ने की कार्यवाही–

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रायगढ़ / नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में गया जेल,जूटमिल पुलिस ने की कार्यवाही, दरअसल गुम बालिका के संबंध में 18 मार्च को बालिका के पिता द्वारा थाना जूटमिल में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की यहाँ स्थानीय दुकान में काम करती थी,

14 मार्च को रोज की भांति सुबह काम पर गई थी और शाम तक वापस नहीं आई,उसके दुकान जाकर पता करने पर पता चला कि शाम करीब 06.00 बजे लड़की दुकान से घर के लिए निकल गई थी,घरवालों ने लड़की की सहेलियों और आसपास पता किया, लड़की का पता नहीं चलने पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया,

बालिका की गुमशुदगी पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 143/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अज्ञात व्यक्ति पर पंजीबद्ध किया गया,गुम नाबालिक की पतासाजी दौरान लड़की के साथ काम करने वाली लड़कियों से पूछताछ करने पर युवक त्रिदेव महंत के साथ लड़की की मित्रता की जानकारी मिली,

संदेही युवक और बालिका का मोबाइल बंद थे,थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा गुम बालिका एवं संदेही की सूचना देने उनके परिचितों एवं मुखबिर लगा रखा गया था,इसी बीच दोनों के दर्री, जिला कोरबा में रहने की जानकारी पर तत्काल जूटमिल पुलिस टीम कोरबा रवाना होकर बालिका और संदेही युवक त्रिदेव महंत को थाना लाया गया,

बालिका से पूछताछ पर त्रिदेव महंत के पिछले 5-6 वर्षों से जान पहचान होना और त्रिदेव महंत द्वारा शादी करने का विश्वास दिलाकर भाग ले जाना और शारीरिक संबंध स्थापित करना बताई,प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी 4, 6 पोक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी त्रिदेव महंत (उम्र 19 साल) निवासी थानाक्षेत्र जूटमिल जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया,

गुम बालिका की पतासाजी और आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक गिरधारी साव, महिला प्रधान आरक्षक रेखा नागरे, आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ और शशि भूषण साहू की अहम भूमिका रही है,,,,

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