रायगढ़ / रायगढ़ जिले में रेत एवं चूना पत्थर का अवैध परिवहन कर रहे 8 वाहन को खनिज विभाग ने जब्त किया है, खनिज विभाग ने रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण पर दो प्रकरण दर्ज किये हैं,इन मामलों में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिन पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है,फिलहाल बिना बैध दस्तावेज के खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है,

मामले में रायगढ़ जिला प्रशासन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम करने हेतु निर्देश दिए थे, उक्त निर्देश के परिपालन में खनिज विभाग द्वारा गत दिवस निरीक्षण के दौरान खनिज रेत के 3 हाइवा एवं चूनापत्थर (lime Stone) के 5 वाहन इस प्रकार अवैध परिवहन के कुल 8 प्रकरण जप्त किया गया है,

इसी प्रकार खनिज रेत के अवैध भण्डारण एवं खनिज रेत के अवैध उत्खनन के एक-एक प्रकरण दर्ज किए गए है, अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों को थाना चक्रधरनगर एवं थाना पुसौर रायगढ़ में रखा गया है, उप संचालक खनिज ने जानकारी देते हुए बताया कि मुकेश कुमार मित्तल, पप्पू बोंदा, दीपक सिंघल, थाना रोड रायगढ़, पूजा क्रेशर, टिमरलगा सारंगढ़ एवं मंगल स्टोर क्रेशर, बानीपाथर खरसिया से चूनापत्थर के कुल 5 वाहन तथा दिनेश यादव रायगढ़ से रेत परिवहन के 01 वाहन तथा बबलू बेहरा, चांटीपाली रायगढ़ से रेत के 2 वाहन जप्त किए गए है,

इसी तरह अवैध भण्डारणकर्ता नमो नारायण पटेल, उसरौट रायगढ़ तथा अवैध उत्खननकर्ता मुरली साव, कांदागढ़ रायगढ़ से खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण पर एक-एक प्रकरण दर्ज किया गया है, उक्त सभी वाहनों पर खान एवं खनिज (निकास और विनियमन)अधिनियम 1957 की धारा 1 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी,

आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही– पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहन, उत्खनन, भण्डारण कर्ताओं को भी निर्देशित किया गया है, कि बिना बैध दस्तावेज के खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करना दण्डनीय अपराध है, और इस प्रकार के कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी,कलेक्टर के निर्देशन में खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच की जाएगी।

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