रायगढ़ / शादी के नाम पर दैहिक शोषण करनेवाला पहुंचा सलाखों के पीछे,चक्रधरनगर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, दरअसल 09 जून को थाना चक्रधरनगर में थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती अपने परिजनों के साथ थाना में आवेदन देकर ग्राम गोर्वधनपुर में रहने वाले निखिल (22 साल) पर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराया,

पीड़ित युवती ने बताया कि वर्ष 2020 में निखिल से उसकी जान पहचान हुई, इसके बाद से उसका निखिल से बातचीत शुरू हुई थी और एक दिन निखिल पसंद करता हूं शादी करूंगा बोला था, मई 2020 को निखिल शहर घूमने जाने के लिए बहाने से बुलाया और अपने घर ले जाकर शादी करने का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाया, युवती ने बताया कि उस समय वो नाबालिग थी,

बालिग होने पर घरवालों को निखिल के बारे में बताई,तब घरवाले निखिल के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गये थे,निखिल और उसके घरवाले शादी के लिए राजी थे पर अब निखिल शादी से इंकार कर मरने-मारने की धमकी देता है, युवती के आवेदन पर आरोपित निखिल पर अप.क्र. 285/2024 धारा 376(2)(ढ),366,506 आईपीसी, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया,

नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों की समयसीमा में विवेचना को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप तत्काल चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी निखिल पिता दयानिधि, 22 साल गोवर्धनपुर थाना चक्रधरनगर के घर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया और अब आगे की कार्यवाही जारी है

अपराध कायमी के चंद घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव, उपनिरीक्षक गेंद लाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ शामिल थे,

         

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