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गणन अभिकर्ता नियुक्त करने मतगणना के तीन दिवस पूर्व तक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 18 में अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता कर सकते हैं आवेदन……

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रायगढ़ / रायगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है, जारी निर्देश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 47 एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 52 के अनुसार गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है,


गणन अभिकर्ता के नियुक्ति हेतु प्रारूप 18, अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को 2 प्रतियों में गणन अभिकर्ताओं की फोटो सहित मतगणना तिथि के 3 दिन पूर्व तक प्रस्तुत की जा सकेंगी, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऐसे प्रत्येक गणन अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार कर अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना में भाग लेने के लिए आने के समय अपने नियुक्ति पत्र के साथ उन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा,

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रारूप-18, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आयोग द्वारा जारी हेण्ड बुक में उल्लेखित पदाधिकारी एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति ही गणन अभिकर्ता के लिए पात्र होंगे,

यदि गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-19 में निरस्त करना हो तो भी यह आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जायेंगे और इनके स्थानापन्न की नियुक्ति हैण्ड बुक फॉर काउंटिंग एजेन्ट-2023 की कंडिका 3.5.2 के अनुसार की जाएगी,


लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 02-रायगढ़ (अजजा) अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ की मतगणना केआईटी महाविद्यालय गढ़उमरिया रायगढ़ में 4 जून को प्रात: 8 बजे से की जाएगी,उक्त चारों विधानसभा क्षेत्रों के गणन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रारूप-18 को 2 प्रतियों में गणना अभिकर्ता के फोटो सहित गणना के 3 दिन पूर्व तक स्वयं अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 2 में फोटो सहित प्रस्तुत करना होगा,

मतगणना सेंटर में मोबाइल फोन, आई पेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीडी, सिगरेट, गुटका ले जाना प्रतिबंधित– अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना सेंटर के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना सेंटर पर जिन सामग्रियों को ले जाने की अनुमति होंगी, इनमें कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम एवं वीवीपेट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है,

प्लास्टिक पेन/पेसिंल, मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खानपान की व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे मतगणना सेंटर के भीतर नियुक्त मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जाएगा, मतगणना सेंटर में मोबाइल फोन, आई पेड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीडी, सिगरेट, गुटका ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

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