रायगढ़ / देर रात डीजे चलने की शिकायत पर शहर एवं लैलूंगा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही त्वरित कार्रवाई, दरअसल माननीय उच्चतम/ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार द्वारा बिना अनुमति एवं देर रात डीजे चलने वालों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही का निर्देश सभी थाना, चौकी प्रभारियों को दिया गया है,
दिए गए निर्देशों पर अमल करते हुए निरीक्षक मोहन भारद्वाज थाना प्रभारी लैलूंगा को ग्राम राजपुर से मुखबीर के जरिए द्वारा दुर्गा मेला सार्वजनिक स्थल पर तेज आवाज में डीजे बनाने की सूचना पर तत्काल टीआई लैलूंगा अपने स्टाफ के साथ ग्राम राजपुर बथानपारा दुर्गा मेला स्थल पर पहुंचे, जहां 3 अलग-अलग स्थानों पर तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजते मिला,
थाना प्रभारी द्वारा तीनों डीजे संचालक वीरेंद्र कुमार प्रधान, श्रवण बंसल और फिलमोन कुजूर को मौके पर बुलाकर जानकारी दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए निर्देश जारी किया गया है जिनके अनुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाना कोलाहल अधिनियम एवं अनुज्ञा का उल्लंघन है,
उनके इस कृत्य पर तीनों डीजे संचालकों के कुल – डीजे साउंड सिस्टम के 14 बाक्स , 6 नग एमप्लीफायर, 6 नग कॉर्डलेस माइक, 4 चोंगा और 1 जनरेटर की जब्ती कर थाने लाया गया,डीजे संचालकों को हिदायत दिया गया है कि समय सीमा के भीतर, निर्धारित ध्वनिसीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें अन्यथा पुलिस कार्रवाई करेगी,
एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर तीनों डीजे संचालक
(1) श्रवण बंसल पिता सत्यानारायण बंसल उम्र 34 साल निवासी बाजारपारा लैलूंगा
(2) फिलमोन कुजूर पिता विजय कुजूर उम्र 25 साल निवासी रूपडेगा थाना लैलूंगा
(3) वीरेंद्र कुमार प्रधान पिता भारत लाल प्रधान उम्र 32 साल निवासी राजगांव थाना लैलूंगा
पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10, 15 के तहत कार्यवाही किया गया है,कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी लैलूंगा मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह राजपूत एवं हमराह स्टाफ शामिल थे,,,