रायगढ़ /बिना अनुमति डीजे बजा रहे संचालक पर लैलूंगा पुलिस ने की कार्रवाई, डीजे समेत पूरा साउंड सिस्टम जप्त,थाना लैलूंगा में डीजे संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाई, दरअसल थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुबरा बस्ती में गांव के किसी कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे बजने से परेशान ग्रामीण द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को सूचना दिया,
देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुये थाना प्रभारी द्वारा थाने के स्टाफ को मौके पर तस्दीक के लिये भेजा गया,जहां डीजे का संचालक निर्धारित मानक से काफी तेज, कर्कश व कर्णपीड़ा दायक आवाज में डीजे बजाता मिला, जिसे संचालक को डीजे संचालन के संबंध में अनुमति पेश करने कहा गया,
डीजे संचालक- सीताराम चौहान निवासी ग्राम सुबरा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ ने डीजे बजाने की कोई अनुमति नहीं होना बताया गया,लैलूंगा पुलिस ने मौके से ही डीजे संचालक के पास से 2 नग बेस बॉक्स, 4 नग डीजे बॉक्स, 1 नग मिक्सर मशीन (आहूजा कंपनी), 2 नग एम्पलीफायर, सम्पूर्ण साउंड सिस्टम कीमती करीबन 1,63,000/- जप्ती कर थाना लाया गया,डीजे संचालक पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है,
आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/09/2023 अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया,
तथा जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया तथा नियमों का पालन करने की समझाइश देकर सचेत किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साऊड सिस्टेम की जप्ती कार्यवाही किया जाएगा,
इस संबंध में गत दिनों पुलिस नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में अधिकारियों द्वारा डीजे संचालकों की मीटिंग लेकर नियमों का पालन करने की समझाइश दिया गया, साथ ही सचेत किया गया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले कार्यवाही के लिए तैयार रहें,,