रायपुर/ आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित IPS जीपी सिंह को केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने की खबर आ रही है, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जीपी सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की थी, इससे पहले भी राज्य ने चार अन्य आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ जीपी सिंह को बर्खास्त करने की अनुशंसा भेजी थी, तब केंद्र ने राज्य की अनुशंसा को खारिज कर दिया था.

दरअसल बीते 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर राजनांदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जिसमें 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था,

इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में निलंबित IPS जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी थी, जो कोर्ट में विचाराधीन है. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह का प्रकरण दर्ज है,

आपको बता दें कि जीपी सिंह पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, बाद में उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी, लेकिन इस आदेश के बाद उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी,

यहाँ जीपी सिंह को लेकर एक अफवाह ये भी फैल गई है कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है,परन्तु ऐसा नहीं हुआ है बल्कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, जानकारों के मुताबिक दोनों में फर्क है बर्खास्त होने के बाद पेंशन संबंधी सुविधाएं नहीं मिलतीं जबकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में ये सुविधाएं चालू रहती हैं,

बर्खास्त होने को एक बड़ा दंड माना जा सकता है, जबकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर ये बात लागू नहीं होती है , सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए वाकायदा एक समिति बनाई गई थी,

यह एक प्रक्रिया है राज्य शासन से अनुशंसा के बाद केंद्र यह समिति बनाती है, जीपी सिंह के मामले में राजस्थान के आईपीएस अफसर के नेतृत्व में यह समिति बनी थी, इसकी अनुशंसा पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फैसला लिया, नियमों के मुताबिक 20 साल की सेवा या 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए अनुशंसा की जा सकती है ,

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