होम Chhattisgarh बिलासपुर

सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर डेयरी संचालक बुजुर्ग की मौत,PWD के EE सब इंजीनियर सहित कंट्रक्सन कंपनी के ठेकेदार पर FIR दर्ज–

60

बिलासपुर / सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर डेयरी संचालक बुजुर्ग की मौत,PWD के EE सब इंजीनियर सहित कंट्रक्सन कंपनी के ठेकेदार पर FIR दर्ज, दरअसल सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे गए गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे है, खोदे गए गड्ढे में कल डेयरी संचालक एक बुजुर्ग की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी जिसके बाद हंगामा हो गया,

परिजनों ने आज मृतक के पोस्टमॉर्टम के बाद सिविल लाइन थाने में शव रखकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया,पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व ठेकेदार पर मामला दर्ज कर लिया है,

ये पूरा मामला सिविल लाइन थाने का हैं जहा उसलापुर स्थित दीनदयाल कॉलोनी के आगे अलका एवेन्यू सिद्धिविनायक कॉलेज के बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है,लगभग 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य लाखों रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, जिसके लिए ठेका डीसी कंट्रक्सन को ठेका दिया गया है,

ठेकेदार की मनमानी इस कदर है की सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे गए गड्ढे पर किसी प्रकार का कोई संकेतक तक नहीं लगाया गया था,और न हीं अन्य सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया गया था, बीती रात डेयरी के संचालक 63 वर्षीय कृपाल सिंह गाबा की इस सड़क से गुजरने के दौरान गड्ढे में गिरने से मौत हो गई,

पास से गुजर रहे एक युवक ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी जहां परिजन मौके पर पहुंचकर घायल गाबा को सिम्स लेकर गए जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया,इस मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी व मृतक के परिजनो ने पोस्टमार्टम के पश्चात शव को लेकर सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया,

उनकी मांग थी के घटना में जिम्मेदार आधिकारी और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की जाए उनका कहना था कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व ठेकेदार की लापरवाही के चलते कृपाल सिंह गाबा की मौत हुई है,इस विरोध और हो हंगामे के बाद सिविल लाइन पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एके चौरसिया,अभियंता दीपक खंडेलवाल,डीसी कंस्ट्रक्शन के मालिक देवचरण राठौर,काम देखने वाले मुंशी देवचरण के पुत्र गुड्डू राठौर के ऊपर आईपीसी की धारा 304,34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है,

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें