रायगढ़/ शोशल मिडिया में युवती से प्यार कर दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायलय ने सुनाई 10 बरस की कारावास की सजा, दरअसल फेसबुक के माध्यम से पहले दोस्ती कर युवती से दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाते हुए उसे वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी ठेकेदार को 10 बरस के कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही 30 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरमकेला थाना क्षेत्र के ग्राम गोबरसिंघा निवासी राहुल अग्रवाल पिता राजू अग्रवाल चंदन तालाब रोड खरसिया में अपने फूफा के घर में रहते हुए ठेकेदारी का काम करता था,और बीते 24 फरवरी 2018 में एक युवती से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर ली,
इसी बीच राहुल ने युवती का भरोसा जीतकर युवती को अपने फूफा के घर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाये और राहुल ने चोरी छिपे उसका वीडियो बनाया और मारपीट कर पीडि़ता को वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लगा,
राहुल की इस करतूत से आहात युवती ने घटना की शिकायत करते हुए पुलिस को अपनी आपबीती बताई, पुलिस ने पीडिता की फरियाद पर अपराध दर्ज कर धारा 376 (2) (ढ़) और 323, 506 के तहत राहुल को गिरफ्तार करते हुए केस डायरी न्यायालय में पेश किया।
जिसपर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी जितेंद्र कुमार जैन ने फेसबुक से हुई दोस्ती में प्रेमिका की आबरू से खिलवाड़ कर उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद राहुल अग्रवाल को 10 साल का कारावास का आदेश पारित करते हुए आरोपी पर 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया, नियत समय पर अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 6 महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा, इस प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने की है….