Skip to content

ड्रेस कोड और किराया सूची का पालन नहीं करने वाले चालकों पर गाज,परिवहन विभाग की सख़्ती, कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई

कोरबा। जिले में परिवहन विभाग ने वाहन चालकों की लापरवाही पर शिकंजा कस दिया है। जिला परिवहन अधिकारी के आदेश अनुसार अब सभी बस, ऑटो, ट्रेवल्स और स्कूल वाहनों के चालकों व परिचालकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है।
नियमों के मुताबिक चालकों को गहरी नीली शर्ट, काला पैंट और नेमप्लेट पहनना होगा। नेमप्लेट पर चालक का नाम, लाइसेंस नंबर और बैज नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज रहेगा।

सोमवार को परिवहन विभाग के TI अतुल तिवारी और TSI अभय सिंह ने शहर में बसों और ऑटो का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई वाहन चालकों के पास न वर्दी थी और न ही बसों में किराया सूची प्रदर्शित की गई थी। अधिकारियों ने मौके पर ही चेतावनी दी और नियम तोड़ने वाले बस चालकों पर चालानी कार्रवाई की।

Ad

परिवहन विभाग का कहना है कि यह अभियान नियमित रूप से चलेगा। जो भी वाहन स्वामी और चालक आदेशों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है।