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चुनाव संबंधी जानकारी(चुनाव की अवधि और एग्जिट पोल) प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध,आदेश हुआ जारी…..

नई दिल्ली / बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025: चुनाव संबंधी जानकारी(चुनाव की अवधि और एग्जिट पोल) प्रदर्शित करने पर लगा प्रतिबंध…..

  1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की।
    बिहार चुनाव में मतदान क्रमशः 6 नवंबर, 2025 और
    11 नवंबर, 2025 को दो चरणों में होगा।
  2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)(ख) किसी भी मतदान क्षेत्र में, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक, अड़तालीस घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगाती है।
  3. आयोग दोहराता है कि टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की सामग्री में ऐसी कोई सामग्री शामिल न हो, जिसमें पैनलिस्ट/प्रतिभागियों के विचार/अपील शामिल हों, जिन्हें किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार(कों) की संभावना को बढ़ावा देने/पूर्वाग्रह करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में समझा जा सकता है। इसमें किसी भी जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन शामिल है।
  4. आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत अधिसूचित किया है कि
    6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) को सुबह 7:00 बजे से
    11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को शाम 6:30 बजे के बीच प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना और उनके परिणामों का प्रसार करना प्रतिबंधित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  5. आयोग सभी मीडिया घरानों को इस संबंध में निर्देशों का पालन करने की सलाह देता है।
    इसकी मूल भावना के अनुरूप।

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