रायगढ़/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिला थाना रायगढ़ द्वारा महिला एवं नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है,बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

दरअसल पीड़ित बालिका के पिता द्वारा 2 फरवरी को महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, कि बीते 4–5 माह से किसी अज्ञात युवक द्वारा उनकी बेटी से बात कराने एवं फोटो मांगने के लिए लगातार उनके घर के मोबाइल पर कॉल किए जा रहा था।

दिनांक 02.02.2026 को दोपहर बालिका उसके पिता के पास टिफिन देने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी, तलाश के दौरान रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि लड़की जेलपारा कॉम्पलेक्स जूटमिल के पास है। मौके पर पहुंचे परिजन ने एक युवक को भागते देखा जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया,
पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी कार्तिक तिवारी निवासी इंदौर (म.प्र.) से 7–8 माह पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी। आरोपी उसके मामा के साथ काशीराम चौंक जूटमिल में रहता है, उसने बालिका को घर शादी का झांसा देकर स्कूटी से उसे अपने किराये के मकान ले जाने का प्रयास कर रहा था तथा जेल परिसर कॉम्प्लेक्स में उसके साथ गंदी नीयत से छेड़छाड़ की।
मामले में अपराध क्रमांक 06/2026 धारा 137(2), 75 भारतीय न्याय संहिता एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कार्तिक तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी उम्र 23 साल निवासी खरगौन (मध्य प्रदेश) हाल मुकाम कांशीराम चौक किराया मकान थाना जूटमिल को हिरासत में लिया गया। आरोपी को कल रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार पीड़ित बालिका के पिता द्वारा 2 फरवरी को महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई कि बीते 4–5 माह से किसी अज्ञात युवक द्वारा उनकी बेटी से बात कराने एवं फोटो मांगने के लिए लगातार उनके घर के मोबाइल पर कॉल किए जा रहा था। दिनांक 02.02.2026 को दोपहर बालिका उसके पिता के पास टिफिन देने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि लड़की जेलपारा कॉम्पलेक्स जूटमिल के पास है। मौके पर पहुंचे परिजन ने एक युवक को भागते देखा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी कार्तिक तिवारी निवासी इंदौर (म.प्र.) से 7–8 माह पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी। आरोपी उसके मामा के साथ काशीराम चौंक जूटमिल में रहता है, उसने बालिका को घर शादी का झांसा देकर स्कूटी से उसे अपने किराये के मकान ले जाने का प्रयास कर रहा था तथा जेल परिसर कॉम्प्लेक्स में उसके साथ गंदी नीयत से छेड़छाड़ की। मामले में अपराध क्रमांक 06/2026 धारा 137(2), 75 भारतीय न्याय संहिता एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कार्तिक तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी उम्र 23 साल निवासी खरगौन (मध्य प्रदेश) हाल मुकाम कांशीराम चौक किराया मकान थाना जूटमिल को हिरासत में लिया गया। आरोपी को कल रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है।




