मरवाही। गौरेला में एक साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी दुर्गश प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, साक्ष्य छुपाने के लिए 3 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।
दरअसल बीते जून 2024 में गौरेला स्टेट बैंक के पास दिनदहाड़े हुई वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया था,आरोपी दुर्गश प्रजापति ने युवती रंजना यादव पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा वार कर गंभीर रूप से घायल किया था,इस हमले से हुए गंभीर चोटों के कारण युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था,


आरोपी मरवाही पेट्रोल पंप में काम करता था और उसका मृतका से प्रेम प्रसंग था जबकि वह पहले से शादीशुदा था, आरोपी मृतका पर जबरन साथ रहने का दबाव बना रहा था लेकिन युवती लगातार उससे दूरी बना रही थी,इसी रंजिश में आरोपी ने अमेजन शॉपिंग ऐप से धारदार चाकू मंगवाया और दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया,स्टेट बैंक के पास हुई इस हत्या की घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई थी, आरोपी ने भरी बाजार में युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था जो उस समय इलाके में चर्चा का विषय बन गया था और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था,
सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही साक्ष्य छुपाने के मामले में 3 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है,



